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1 जुलाई से शुरू नहीं होगी चारधाम यात्रा, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक लगाई रोक

देहरादून. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने सात जुलाई तक यात्रा पर रोक लगाई है. साथ ही हाईकोर्ट ने चार धाम की लाइव स्ट्रीमिंग करने का आदेश दिया है. बता दें कि तीरथ सरकार की ओर से एक जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने का आदेश दिया था. इसके लिए कोरोना की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट आवश्यक की गई थी.a

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को दोबारा से शपथ पत्र 7 जुलाई तक दाखिल करने को कहा है. पूर्व में सरकार की तरफ से 700 पेज का शपथ पत्र पेश किया गया था. तब अदालत ने शपथ पत्र को भ्रामक और न्यायालय को गुमराह करने वाला बताया था. कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों का कारण सरकार की आधी-अधूरी तैयारियां हैं. अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा था कि सरकार ने कोविड के नियमों का पालन नहीं किया है.

चारधाम यात्रा शुरू करने के संबंध में अदालत ने मुख्य सचिव से पूछा था कि आगामी 28 जून को को बताया जाए कि या तो चारधाम यात्रा स्थगित करें या यात्रा की तिथि आगे बढ़ाए. मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान की खंडपीठ ने आज सुनवाई के दौरान सरकार के तर्कों और जवाब से असंतुष्ट होकर चारधाम यात्रा पर सात जुलाई तक रोक लगा दी. कोर्ट ने सरकार से अपने जवाब का एफिडेविट जमा करने को भी कहा है.
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