ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. आर्यन की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी दलील रख रहे हैं. उन्हें दो अक्टूबर को एनसीबी ने हिरासत में लिया था और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. इस समय आर्यन ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं. गिरफ्तार के बाद उन्होंने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी. हालांकि कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी. इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की.
उनकी याचिका पर मंगलवार को भी सुनवाई हुई. इस दौरान आर्यन खान की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनसे कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है. आर्यन की गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है. रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थ कथित तौर पर रखने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.
उन्होंने कहा, ‘‘नशा करने, ड्रग्स बरामदगी का कोई सबूत नहीं है और तथाकथित साजिश और उकसावे में उनकी भागीदारी दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है जैसा कि एनसीबी द्वारा आरोप लगाया गया है.’’
वहीं इससे ठीक पहले एनसीबी ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर आर्यन की जमानत याचिका का विरोध किया. एजेंसी ने कहा कि वह (आर्यन खान) ना केवल ड्रग्स लेते थे, बल्कि उसकी अवैध तस्करी में भी शामिल थे.
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