० इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022: रोड टैक्स फीस माफ तथा परमिट से छूट आदि की सुविधा
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में परिवहन संबंधी सेवाओं को विभाग द्वारा दिनों-दिन आसान बनाया जा रहा है। इस तारतम्य में परिवहन विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण सुविधा ‘‘तुहंर सरकार तुहंर द्वार’’ का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसके तहत अब तक लोगों को घर बैठे ही लगभग 14 लाख स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस मिल चुका है। इनमें 9 लाख 27 हजार स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा 4 लाख 56 हजार ड्राइविंग लाइसेंस शामिल है।
‘तुंहर सरकार, तुंहर द्वार’ सेवा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए विभाग द्वारा एक हेल्पलाईन नम्बर +91-75808-08030 जारी किया गया है, जो सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक कार्य करते हुए जानकारी प्रदान करता है। आवेदक चाही गई जानकारी ई-मेल आईडी cgparivahandispatch@gmail.com पर भी अपनी मेल भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उक्त हेल्पलाइन नम्बर पर फोन करके आवेदक अपने ड्रायविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र के प्रेषण संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इसी तरह छत्तीसगढ़ में परिवहन संबंधी सेवाओं को आसान औैर घर के निकट उपलब्ध कराने के लिए तेजी से परिवहन सुविधा केन्द्र खोले जा रहे हैं। इसके तहत प्रदेश में अब तक 235 परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना कर चुकी है। इस सुविधा के बाद परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिए लोगों को अनाधिकृत एजेंटो के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, वहीं परिवहन संबंधी सुविधाएं घर के पास ही उपलब्ध हो जाएगी। राज्य में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 1000 परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना से करीब 5 हजार युवाओं के रोजगार के सृजन की संभावना है।
परिवहन विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल में प्रदर्शनी के माध्यम से अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट, एक मुश्त निपटान योजना, यात्री वाहनों में महिलाओं की सुरक्षा हेतु पैनिक बटन की सुविधा, यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा से संबंधी सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी और इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 आदि सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के अंतर्गत रोड टैक्स फीस माफ, डी.बी.टी. सब्सिडी, परमिट से छूट तथा पारम्परिक ईंधन से मुक्ति और 10 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम 1.50 लाख तक) की सुविधाएं हैं।