दिल्ली सरकार ने राजधानी के जाने-माने स्कूल डीपीएस रोहिणी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। स्कूल को लगातार मनमानी फीस वृद्धि करना भारी पड़ गया है। फीस वृद्धि के आरोप में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने डीपीएस रोहिणी की मान्यता निलंबित कर दी है। यहां ये जान लेना जरूरी है कि मान्यता स्थगित होने से वर्तमान सत्र 2022-23 में छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन स्कूल को 2023-24 शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र का प्रवेश नहीं लेने को कहा गया है।
फीस बढ़ाने के लिए डीपीएस रोहिणी की मान्यता निलंबित की
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने नियमों का उल्लंघन कर 2021-22 शैक्षणिक सत्र के दौरान फीस बढ़ाने के लिए डीपीएस रोहिणी की मान्यता निलंबित की है। मंगलवार को जारी एक आदेश में, डीओई ने कहा कि स्कूल के अधिकारी 2021-22 के दौरान बढ़ी हुई फीस वसूल कर विभाग के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे। इसके साथ ही सत्र 2020-21 के लिए बढ़ी हुई फीस को लेकर विभिन्न अदालती आदेश का उल्लंघन कर रहे थे।
स्कूल दिल्ली विकास प्राधिकर द्वारा आवंटित भूमि पर स्थित है
यह स्कूल दिल्ली विकास प्राधिकर द्वारा आवंटित भूमि पर स्थित है। भूमि आवंटन मानदंडों के अनुसार, स्कूलों को किसी भी शुल्क वृद्धि से पहले निदेशक से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है। मान्यता स्थगित होने से मौजूदा सत्र 2022-23 में छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्कूल को 2023-24 शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र का प्रवेश नहीं लेने को कहा गया है।
अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई
पूरे मामले पर स्कूल की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। निदेशालय के आदेश में कहा गया है कि स्कूल के खिलाफ बढ़ी हुई फीस जमा करने और वार्षिक स्कूल फीस पर 15% कटौती नहीं करने की शिकायतें थीं। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि डीओई ने स्कूल को शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के लिए कोई शुल्क नहीं बढ़ाने और बढ़ी हुई फीस को वापस लेने और जमा की गई फीस संरचना के ऊपर ली गई राशि को वापस करने या समायोजित करने का निर्देश दिया था। इस पर स्कूल की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं थी।
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