सरकारी पेंशनधारकों को अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र ( Annual Life Certificate) जमा करने के लिए 31 दिसंबर 2021 तक का ही समय है. अगर आपने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है तो आपको जल्द से जल्द ये काम कर लेना चाहिए. इस बात की संभावना नहीं है कि साल 2021 के लिए इस आखिरी तारीख को और बढ़ाया जाएगा और आपकी पेंशन रुक सकती है.
जीवन प्रमाण पत्र ( Annual Life Certificate) को जमा करने की अंतिम तारीख को 30 नवंबर 2021 से आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 तक करने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कई पेंशनधारक 30 नबंवर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से रह गए थे. इसके अलावा Department of Pension and Pensioners’ Welfare ने कई राज्यों में चल रहे कोविड-19 महामारी को देखते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए मौजूदा समय सीमा को आगे बढ़ाने का फैसला किया. 1 दिसंबर, 2021 को एक ज्ञापन के माध्यम से तारीख को आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया था.
कैसे जेनरेट कर सकते हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट
आप स्वयं भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जेनरेट कर सकते हैं और इसके लिए आपको https://jeevanpramaan.gov.in/ पर जाना होगा. यहां आप बायोमीट्रिक और आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जेनरेट कर सकते हैं.
देश के कुल 12 बैंक पेंशनर्स को घर बैठे पेंशन सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा दे रहे हैं. बैंक ऑफिसर को घर बुलाकर लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए आपको चार्ज देना होगा. एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये फैसिलिटी दे रहे हैं. https://doorstepbanks.com/ पर जाकर बैंकों की डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस बुक करने के जरिए आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें.
ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं सर्टिफिकेट
पेंशनभोगी विस्तारित अवधि के दौरान खुद ब्रांच में जाकर या फिर डिजिटल रूप से ऑनलाइन प्रणाली के जरिये यह प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं. आप सीधे सेंट्रल पेंशन ऑफिस में जाकर भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं.
इन डॉक्यूमेंट्स की होती है जरूरत
पेंशनर को जीवन प्रमाणपत्र के लिए चाहे वह फिजकली हो या ऑनलाइन पेंशनभोगी को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक का विवरण और पेंशन से संबंधित जानकारी जैसे पेंशन खाता संख्या, पेंशन मंजूरी और पेंशन देने वाली संस्था का विवरण देने की जरूरत होती है. इसके बाद पेंशनर को अपनी बायोमेट्रिक पहचान प्रदान करने की जरुरत होती है.
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