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होली के जश्न पर कोरोना के बादल, सख्ती के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मिला निर्देश, इस राज्य ने होली पर पाबंदी लगायी, अपने राज्‍य की कोरोना गाइडलाइंस जानिए

नई दिल्ली 24 मार्च 2021. देश में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण और ऐसे में होली, शब -ए -बारात, ईद उल फितर और बिहू जैसे त्योहारों के नजदीक होने के कारण संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नयी गाइडलाइन जारी की गयी है.

नयी गाइडलाइन के मद्देनजर यूनियन हेल्थ एडिशनल सेक्रेटरी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा है कि वे स्थानीय स्तर पर सख्ती करें और कोरोना से संबंधित नियमों का पालन करवायें, ताकि त्योहारों के मौके पर भीड़ ना जमा हो पाये.

नयी गाइडलाइन के अनुसार टीकाकरण अभियान को और बढ़ाया जायेगा. सरकार ने प्रदेशों में टेस्ट में कमी को लेकर चिंता भी जतायी और सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को आदेश दिया है कि वे आरपीसीआर टेस्ट का आंकड़ा बढ़ायें. सरकार ने कल ही यह आदेश जारी किया है कि अब 45 साल से अधिक के सभी लोग टीका लगवा पायेंगे.

गाइडलाइन में कहा गया है कि जब नये कोरोना केस का पता चले तो उसका समय पर इलाज हो. उसपर नजर रखी जाए. कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए सभी संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन की जाए. कंटेनमेंट जोन की जानकारी जिला कलेक्टर वेबसाइट पर डालें और इस लिस्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से साझा करें.

गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि देश भर में कहीं भी आने-जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी. नयी गाइडलाइन में कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने के लिए उचित जुर्माने की भी बात कही गई है.

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंगलवार को आदेश दिया कि होली और नवरात्रि जैसे आगामी त्योहारों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक रूप से समारोह नहीं मनाए जाएंगे. मुख्य सचिव विजय देव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए. देव ने आदेश में कहा, ‘‘सभी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि होली, शब ए बारात, नवरात्रि आदि आगामी त्योहार के दौरान भीड़ इकट्ठी नहीं हो और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक रूप से त्योहार नहीं मनाए जाएं.’’ दिल्ली में मंगलवार को कोराना वायरस के 1101 नए मामले सामने आए जो पिछले तीन महीने में सर्वाधिक हैं. वायरस से चार लोगों की मौत भी हो गई. यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी.

कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बृहन्मुम्बई महानगरपालिका (बीएमसी) ने मंगलवार को घोषणा की कि 28 और 29 मार्च को निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने की अनुमति नहीं होगी. शहर में मंगलवार को कोविड-19 के 3,512 नये मामले सामने आये और आठ मरीजों की जान चली गयी. नगर निकाय ने एक परिपत्र में निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने पर प्रतिबंध की घोषणा की. परिपत्र में कहा गया है कि उल्लंघनकर्ताओं पर महामारी रोग अधिनियम, 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना वायरस से संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों व होली सहित अन्य पर्वों तथा पंचायत चुनाव के दृष्टिगत मंगलवार को सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करते हुए राज्य में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिये हैं. अब सुरक्षित दूरी का पालन करने के साथ ही सार्वजनिक स्‍थलों पर हर व्यक्ति को मास्क लगाना जरूरी होगा तथा बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकल सकेगा.

उत्तर प्रदेश के मुख्‍य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक जोन, पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, लखनऊ और गौतमबुद्धनगर के पुलिस आयुक्त तथा सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर सुरक्षित दूरी का पालन कराने और सार्वजनिक स्थान पर हर व्यक्ति को मास्‍क लगाने जैसे दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है. तिवारी ने यह स्पष्ट हिदायत दी है कि आगामी पर्व व त्योहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी तथा किसी भी प्रकार का जुलूस प्रशासन की अनुमति के बाद ही निकलेगा.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर राज्य के लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सोमवार को अपील की तथा उन्हें बड़ी संख्या में एकत्र होने या सार्वजनिक रूप से होली मनाने से बचने की सलाह दी. कुमार ने कहा, ‘‘मैं डीएम और एसपी स्तर के अधिकारियों के साथ पहले ही बैठक कर चुका हूं और उनसे विस्तार से चर्चा की है. यह होली का समय है. अधिकारियों को लोगों से हाथ जोड़कर यह अपील करने की आवश्यकता है कि वे सार्वजनिक रूप से होली न मनाएं.’ उन्होंने कहा, ‘‘यदि इसे (होली को) बड़ी सभाओं या सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मनाया जाता है, तो हम बीमारी की रोकथाम में सफल होंगे.’’

गुजरात सरकार ने रविवार को कहा कि कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण होली के अवसर पर समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, हालांकि सीमित संख्या में लोगों के साथ ‘होलिका दहन’ की परंपरा का निर्वहन जरूर किया जा सकेगा. उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि आवासीय सोसाइटियों तथा गांवों में सीमित संख्या में लोगों की मौजूदगी के साथ सरकार ‘होलिका दहन’ की इजाजत देगी. उन्होंने कहा कि लोगों को भीड़ में एक दूसरे पर रंग डालने की अनुमति नहीं होगी. पटेल ने कहा, ‘‘इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. हालांकि मुझे विश्वास है कि गुजरात के लोग नियमों का पालन करेंगे और होली नहीं खेलेंगे.’’

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर कहा है कि महामारी की रोकथाम के लिए पूर्णबंदी (लॉकडाउन) को छोड़कर दूसरे उपाय करने होंगे. वहीं होली के चल समारोह और मेला प्रतिबंधित रहेंगे. मुख्यमंत्री शिवराज ने कोरोना की स्थिति की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में दोबारा कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है. ऐसे समय में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता कोरोना संक्रमण रोकना है. सभी प्रभारी अधिकारी सक्रिय हो जाएं और अपने-अपने जिलों की रोज मॉनिटरिंग करें. सभी जिले क्राइसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक कर जिलों में कोरोना संक्रमण रोकने, टेस्टिंग व उपचार की उत्कृष्ट व्यवस्था सुनिश्चित करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हों और जनता को परेशानी न हो, इसके मद्देनजर हमें कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन छोड़कर अन्य सभी उपाय करने होंगे. जनता को जागरूक करना होगा कि सभी मास्क लगाएं तथा सोशल डिस्टेंसिंग रखें व सभी आवश्यक सावधानियां बरतें. इसके लिए जन-प्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि सभी का सक्रिय सहयोग लेना होगा.

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