कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के नए नियमों के अनुसार अब आपको अपने ईपीएफ के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के साथ आधार को लिंक करना अनिवार्य होगा. आधार लिंक न होने पर कंपनी की तरफ से प्राप्त होने वाले पीएफ शेयर के मिलने में परेशानी आ सकती है. परिणामस्वरूप कर्मचारियों को अपने पीएफ अकाउंट में केवल अपना ही शेयर दिखाई देगा.
ईपीएफओ ने अपनी नई नियमावली में सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के सेक्शन 142 में बदलाव करते हुए ये बड़ा फैसला लिया है. इस कोड के तहत जिन खाता धारकों का खाता आधार से लिंक नहीं होगा, उनका इलेक्ट्रोनिक चालान कम रिटर्न यानी ईसीआर नहीं भरा जाएगा.
1 जून से लागू हो चुका है नियम
ईपीएफओ ये नया नियम 1 जून से लागू कर चुकी है और इस बारे में एंप्लॉयर्स के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. इस काम की जिम्मेदारी नौकरी देने वाली कंपनी यानी एंप्लॉयर की होगी कि वो अपने कर्मचारियों से कहे कि वे अपना पीएफ आधार से वेरिफाई करवाएं. नियोक्ता से कहा गया है कि 1 जून के बाद से अगर कोई अकाउंट आधार से जुड़ा नहीं है या UAN को आधार से वेरिफाइड नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) नहीं भरा जा सकेगा. PF अकाउंट में एंप्लॉयर का योगदान रोका भी जा सकता है.
EPF अकाउंट को आधार से ऐसे करें लिंक
PF खाताधारक EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं. यह है तरीका
- EPFO की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं.
- UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट में लॉग-इन करें.
- “Manage” सेक्शन में KYC ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- जो पेज खुलता है जहां आप अपने EPF अकाउंट के साथ जोड़ने के लिए कई डॉक्युमेंट्स देख सकते हैं.
- आधार विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर Service पर क्लिक करें.
- आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी, आपका आधार यूआईडीएआई के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा.
- आपके KYC दस्तावेज सही होने पर आपका आधार आपके EPF खाते से लिंक हो जाएगा और आपको अपने आधार जानकारी के सामने “Verify” लिखा मिलेगा.
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