Close

जेम्स और ज्वेलरी पार्क पर लगी रोक हटी, बिलासपुर हाईकोर्ट ने दायर याचिका ख़ारिज की

रायपुर।रायपुर के कृषि उपज मण्डी, पाण्डातराई में जेम्स और ज्वेलरी पार्क की स्थापना को लेकर दायर याचिका को आज सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय बिलासपुर ने निराधार मानते हुए खारिज कर दिया है। फलस्वरूप पाण्डातराई में जेम्स और ज्वेलरी पार्क की स्थापना का मामला सुलझ गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रायपुर के पाण्डातराई में लगभग 10 लाख वर्ग फीट में जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की जानी है, यहां लगभग दो हजार दुकानें बनेंगी। यह देश का चौथा बड़ा जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क होगा।

ज्ञातव्य है कि उच्च न्यायालय में वर्ष 2020 में पूर्व विधायक श्री देवजी भाई पटेल द्वारा एक याचिका उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष दायर की गई थी, जिसमें उनके द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क के लिए आबंटित की गई कृषि उपज की मंडी जो कि पाण्डातराई, रायपुर में स्थित है, को चुनौती दी गई थी, जिसमें पिछले विगत कई वर्षाे से उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था।

आज 27 जून को उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान स्थगन आदेश को हटाते हुए याचिका को निराधार बताते हुए याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया। इस मामले की पैरवी महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता चन्द्रेश श्रीवास्तव एवं उप शासकीय अधिवक्ता विक्रम शर्मा ने की। याचिका के खारिज होने के साथ ही शासन की औद्योगिक बहुमूल्य नीति जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क पाण्डतराई, रायपुर में स्थापित किए जाने की अड़चन दूर हो गई है।

scroll to top