दिल्ली विधानसभा की एक कमेटी की तरफ से फेसबुक इंडिया के वाईस प्रेसिडेंट अजित मोहन को जारी समन रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार मना किया. विधानसभा की ‘पीस एंड हारमनी’ कमिटी ने दिल्ली हिंसा के दौरान भड़काऊ सामग्री पर रोक लगाने में विफलता को लेकर फेसबुक को समन जारी किया था.
हालांकि, कोर्ट ने साफ किया है कि कानून-व्यवस्था दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. इसलिए, अजित मोहन इससे जुड़े सवालों का जवाब देने से कमिटी को मना कर सकते हैं.
गौरतलब है कि फेसकबुक के वाइस प्रसिडेंट अजीत मोहन ने दिल्ली विधानसभा की कमेटी के तरफ से भेजे गए समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. फरवरी में अजीत मोहन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. साल 2020 के फरवरी में पूर्व दिल्ली में हुए दंगों में फेसबुक की क्या भूमिका थी, इसकी जांच को लेकर दिल्ली सरकार की पीस एंड हारमनी कमेटी ने समन किया था.
इसके बाद अजीत मोहन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए वहां पर याचिका दायर की थी. इस कमेटी ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में गवाह के रूप में पेश नहीं होने पर अजित मोहन को नोटिस जारी किया था.
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