बालोद। चुनाव से पहले राज्य से किया वादा सरकार ने नहीं निभा पाई, पर एक पंचायत ने ऐसा कर दिखाया। गांव की सरकार ने सब की सहमति से कड़ा निर्णय लिया है। गांव में पूरी तरह से शराब बंदी कर दी गई है। नहीं मानने वाले को इसकी सजा मिलेगी। इस बात की निगरानी कैमरे से की जाएगी।
यहां के सरपंच ने ग्रामसभा की बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया। न सिर्फ गांव में शराब बंदी की गई है, बल्की गांव का कोई भी व्यक्ति यदि शराब खरीदते या बेचते हुए पकड़ा गया तो उस पर 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का भी निर्णय लिया गया है।
ग्राम घुमका पंचायत ने बनाए कड़े नियम
यह मामला है बालोद जिले के घुमाका पंचायत का। बालोद कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले घुमका गांव की आबादी लगभग 3000 है। यहां गुरुवार को ग्रामसभा कर पूर्ण शराबबंदी करने का निर्णय लिया गया। शराब बंदी को लेकर ग्राम सभा में कड़े नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत गांव में शराब बेचते या खरीदते पाए जाने पर 45 हजार रुपए का भारी जुर्माना भी शामिल है। सरपंच ने ग्राम सभा के निर्णय से स्थानीय पुलिस थाना व जिला प्रशासन को भी अवगत करा दिया है।
सीसी टीवी कैमरों से होगी निगरानी
यहां बड़ी बात ये है कि ग्रामसभा में शराबबंदी की निगरानी की जाएगी। इसके लिए 10 दिनों के भीतर सीसी टीवी कैमरे लगाने का भी निर्णय लिया गया है। ग्राम सभा की बैठक में शराब बंदी के साथ ही गाली-गलौच करने वालों पर 20 हजार रुपए जुर्माना लगाने पर भी सहमति बनी है। साथ ही गांव में डिस्पोजल ग्लास आदि पर भी बैन कर दिया गया है। ग्राम सभा की बैठक में गांव के हर वर्ग के लोगों को बुलाया गया और अपसी सहमति के बाद निर्णय लिया गया।
गांव में बिकने लगे थे अवैध शराब
इस मामले पर बालोद थाना प्रभारी नवीन बोरकर ने बताया कि घुमका गांव के लोगों ने गुरुवार को बैठक कर इस संबंध में निर्णय लिया है। इनका निर्णय सकारात्मक है और जो भी नियम बनाएं हैं वे गांव वालों की सहमति से बने हैं। टीआई नवीन बोरकर ने यह भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से गांव में शराब की अवैध बिक्री की शिकायतें मिल रही थी।
नशे में महिलाओं से की जा रही थी बदतमिजी
टीआई बोरकर ने बताया कि शराब के नशे के बाद लोग महिलाओं से गाली-गलौच के मामले भी सामने आ रहे थे। कुछ दिन पहले गांव वाले तीन युवकों को पुलिस को सौंपा था। इसके बाद से ही गांव में शराबबंदी की बात कही जा रही थी। गुरुवार को बैठक कर आखिरकार शराब बंदी कर दी गई। साथ ही ग्रामसभा में शराब खरीदने या बेचते पकड़े जाने पर 45 हजार जुर्माना लगाने का भी निर्णय लिया गया है।