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SEBI ने अरशद वारसी और पत्नी पर शेयर बाजार में हेराफेरी मामले में कसा शिकंजा,56 और लोग भी शामिल


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मुंबई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शेयर बाजार में हेराफेरी के एक बड़े मामले में बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी और 56 अन्य लोगों पर कड़ी कार्रवाई की है। SEBI ने पाया कि इन सभी ने सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक जानकारियां फैलाकर कुछ कंपनियों के शेयरों की कीमतें बढ़ाईं और मुनाफा कमाया। SEBI ने सभी आरोपियों पर 1 से 5 साल के लिए शेयर बाजार में ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही, 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

SEBI की जांच में खुलासा हुआ कि अरशद वारसी ने इस हेराफेरी से 41.70 लाख रुपये और उनकी पत्नी मारिया गोरेटी ने 50.35 लाख रुपये का मुनाफा कमाया। अब SEBI ने इनसे और अन्य आरोपियों से कुल 58.01 करोड़ रुपये की अवैध कमाई 12% सालाना ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है।

कौन है मास्टरमाइंड्स ?

SEBI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे घोटाले के पीछे गौरव गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता और मनीष मिश्रा का नाम सामने आया है। इन्हीं ने पूरी योजना बनाई और सोशल मीडिया पर झूठी बातें फैलाकर शेयरों की कीमतें बढ़ाईं।
SEBI ने बताया कि आरोपियों ने और जैसी कंपनियों के शेयरों में पहले से निवेश किया। फिर सोशल मीडिया पर इन कंपनियों के बारे में झूठी बातें फैलाकर शेयर की कीमतें ऊपर चढ़ाईं। जब शेयर महंगे हो गए, तो इन्होंने अपने शेयर बेचकर मुनाफा कमाया और आम निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया।

सेबी ने ‘पंप एंड डंप’ स्कीम करार दिया

SEBI ने इस घोटाले को ‘पंप एंड डंप’ स्कीम बताया है, जिसमें शेयर की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर उसे ऊंचे दाम पर बेच दिया जाता है। इस पूरे मामले में सुभाष अग्रवाल ने मनीष मिश्रा और कंपनी के प्रवर्तकों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा पीयूष अग्रवाल और लोकेश शाह ने अपने खातों का इस्तेमाल कर हेराफेरी को अंजाम देने में मदद की।

ठोका करोड़ों रुपये का जुर्माना

SEBI ने मनीष मिश्रा पर 5 करोड़ रुपये, गौरव गुप्ता और राकेश गुप्ता पर 2-2 करोड़ रुपये और जतिन मनुभाई शाह पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही 1.05 करोड़ रुपये की अवैध रकम जब्त करने का आदेश भी जारी किया गया है।

SEBI ने साफ कहा है कि निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती रहेगी। अब इन आरोपियों पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने या किसी भी तरह की निवेश गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगा दी गई है।

 

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