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बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को मारपीट मामले में 2 साल की सजा, जा सकती है लोकसभा सदस्यता

नेशनल न्यूज़। इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर कठेरिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मारपीट और और हंगामा मामले में कोर्ट ने कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। करीब 12 साल इस मामले पर फैसला आया है। सजा सुनाए जाने के बाद भाजपा सांसद की लोकसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। इससे पहले मोदी सरनेम मामले में मार्च के महीने में राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

राम शंकर कठेरिया ने सजा मिलने पर क्या कहा
वहीं सजा मिलने पर बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैं माननीय कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, स्वीकार करता हूं। अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आगे अपील करूंगा। राम शंकर कठेरिया आगरा से भी सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में वे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी हैं।

बता दें कि टोरेंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे। इसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए 10 से 15 समर्थकों ने भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी,जिससें उन्हें काफी चोटें आई थीं।

कठेरिया और उनके समर्थकों पर दर्ज हुआ था मुकदमा
इसके बाद टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर सांसद राम शंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामलें में थाना हरीपर्वत पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ ही आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। मामलें में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने पर शनिवार को फैसला सुनाया गया।

 

 

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