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श्री सीमेंट संयंत्र खपराडीह में हुई घटना को लेकर कलेक्टर दीपक सोनी का कड़ा रुख, लगाई सभी सीमेंट संयंत्रों के अधिकारियों की क्लास

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० लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा बर्दाश्त – कलेक्टर सोनी



० जिले के समस्त सीमेंट संयंत्रों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर उनसे AFR यूनिट में समस्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

बलौदाबाजार। दीपक सोनी ने बलौदा बाजार भाटापारा जिले के सिमगा ब्लॉक के खपराडीह में स्थित श्री सीमेंट संयंत्र के AFR यूनिट से निकलने वाली दुर्गंध के कारण बच्चों के बीमार पड़ने की घटना को लेकर कड़ा रुख अपनाया है घटना के तुरंत बाद जिला प्रशासन द्वारा श्री सीमेंट के एएफआर क्षेत्र को सील करने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उन्होंने आज जिले में संचालित समस्त सीमेंट संयंत्र के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर उन्हें अपने सीमेंट संयंत्र में अल्टरनेट फ्यूल एंड रॉ मैटेरियल के समुचित प्रबंधन के निर्देश दिए हैं।
बैठक में कलेक्टर सोनी ने श्री सीमेंट्स के प्रबंधन को ए एफ आर क्षेत्र निगरानी के जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर जिला प्रशासन को अवगत कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि संयंत्रों में हुई लापरवाही के कारण आम जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी सजगता से निगरानी कर रहा है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए। कलेक्टर ने कहा कि यदि श्री सीमेंट प्रबंधन को जारी नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर दीपक सोनी ने सभी सीमेंट संयंत्रों में एएफआर क्षेत्र में आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण, कुशल मानव संसाधन की नियुक्ति करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में एएफआर क्षेत्र में मैटेरियल उपयोग की क्षमता, भौतिक भंडारण एवं प्राप्ति के स्त्रोत,संयंत्र द्वारा भंडारण / निस्तारित किये जा रहे एएफआर हेतु प्राप्त अनुमतियां,संयंत्र के भीतर एएफआर का भंडारण / निस्तारण हेतु एसओपी, संयंत्र के भीतर एएफआर के भंडारण हेतु मापदण्ड अनुसार शेड, नाली एवं सेग्रिगेशन पिट निर्माण की स्थिति, दुर्गंध पृथक्करण प्रणाली,एएफआर के उपयोग एवं प्रबंधन में संयंत्र द्वारा की जा रही कार्यवाही और सीमेंट संयंत्र द्वारा इस दिशा में लोगों को असुविधा से बचाने एवं उनकी सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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