रायपुर। महादेव एप सट्टेबाजी मामले में विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने आरोपी सुनील और अनिल दम्मानी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. रायपुर की विशेष अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बुधवार देर शाम तक लंबी बहस चली थी, जिसके बाद गुरुवार को यह फैसला सुनाया गया है.
बता दें कि 23 अगस्त को ईडी की टीम ने रायपुर और दुर्ग में छापेमारी कर PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत हवाला कारोबारी अनिल और सुनील दम्मानी समेत ASI चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, को गिरफ्तार किया था. ED ने आरोपियों की 2 बार रिमांड ली थी. पूछताछ पूरी होने के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया था.
इस वक्त दुबई में हैं सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल
ऑनलाइन महादेव सट्टा एप के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. दोनों आरोपी इस वक्त दुबई में बताए जा रहे हैं. वारंट जारी होने के साथ ही ED उन्हें भारत लाने की तैयारी शुरू कर दी है. ED ने इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए विदेश और गृह मंत्रालय समेत झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, एमपी और महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों को जानकारी भेजी है.